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जालौन में कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, बैठगंज बाजार की आधा दर्जन से अधिक दुकानें सील

जालौन में कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, बैठगंज बाजार की आधा दर्जन से अधिक दुकानें सील व्यापारी अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने, भूमि संबंधी कागजात जुटाने और लाइसेंस व अनुमति पत्रों को अद्यतन कराने में जुट गए हैं।

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हेमन्त कुमार पटेल–एसडीएम जालौन

जालौन जिले के जालौन नगर क्षेत्र के प्रमुख बैठगंज बाजार में स्थानीय प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया। जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अन्य दुकानदारों में भारी हलचल देखी गई।

सूत्रों के अनुसार, संबंधित दुकानों के खिलाफ लंबे समय से न्यायालय में मामला विचाराधीन था। विभिन्न पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि अवैध रूप से संचालित या कब्जाधारी वाली इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए। आदेश मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और कार्रवाई की योजना बनाई गई।

इस दौरान उपजिलाधिकारी (एसडीएम), क्षेत्राधिकारी (सीओ) और नगर पालिका के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले दुकानों का गहन निरीक्षण किया। दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद कोर्ट के आदेश का पालन कराते हुए अधिवक्ता व कोर्ट के अमीन की निगरानी में सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई।

किसी भी अप्रिय घटना या अव्यवस्था को रोकने के लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि, कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का कोई विरोध या उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, यदि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है या अवैध कब्जा जमाए रखता है, तो उसके खिलाफ इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन न्यायालय के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरी कार्रवाई के बाद बैठगंज बाजार के अन्य दुकानदारों में भी सतर्कता बढ़ गई है।

व्यापारी अपने दस्तावेजों को दुरुस्त करने, भूमि संबंधी कागजात जुटाने और लाइसेंस व अनुमति पत्रों को अद्यतन कराने में जुट गए हैं। स्थानीय व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों ने प्रभावित दुकानदारों को कानूनी सहायता देने की बात कही है, लेकिन साथ ही सभी से नियमों का पालन करने की अपील भी की है।

फिलहाल, सील की गई दुकानों के मालिकों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील या राहत याचिका दायर किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। तब तक प्रशासन ने सील की गई दुकानों पर अपनी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं।

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