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महिला उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख SHO को किया तलब

महिला उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख SHO को किया तलब जवाब न देने पर SP सोनभद्र और तत्कालीन SHO सतेंद्र राय को कोर्ट में पेश होने का आदेश…

महिला उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख SHO को किया तलब
महिला उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख

सोनभद्र जिले के महिला उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख अपनाया SHO को किया तलब किया साथ ही SP सोनभद्र को भी चेतावनी चेतावनी दी गई है।

इस मामले में पीड़िता के पक्षकारों का आरोप है कि बिना नोटिस के महिला को थाने में रोककर लगभग 20 घंटे थाने में बैठाया। उसके साथ अभद्र व्यव्हार किया और महिला को भोजन-पानी से भी वंचित रखा यह तब किया गया जब थाने में महिला पुलिसकर्मी की अनुपस्थिति थी।

कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत जवाब मांगा है और इसके लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। जवाब न देने पर SP सोनभद्र और तत्कालीन SHO सतेंद्र राय को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।

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