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VDA ने चलाया 30 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोज़र कुल 75 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA ने चलाया 30 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोज़र कुल 75 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशों पर वाराणसी के जोन– 5 रामनगर व मुगलसराय की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई में ध्वस्तीकरण किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा व अवर अभियंता संजय तिवारी उपस्थित रहे।

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कार्रवाई के बाद VDA ने ये जानकारी देते हुए सभी प्लाटिंग मालिकों का नाम जारी कर सुचना दिया जिसमें प्लाटिंग कर्ता का नाम राज नारायण सिंह, मौजा- बरूईपुर, विकासखंड -जमालपुर, थाना- अदलहाट में इनके द्वाराअवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

प्लाटिंग कर्ता का नाम -रितेश पांडे, मौजा-अचीतपुर, थाना- अदलहाट इनके द्वारा अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्लाटिंग कर्ता का नाम- अज्ञात, मौजा- खजूरगांव, थाना -अलीनगर, इनके द्वारा बिना नक्शा पास कराये अवैध प्लैटिंग विकसित की जा रही है।दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

विनोद यादव मौजा- कटारिया थाना -अलीनगर इनके द्वारा बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था।दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अज्ञात, मौजा- परोरवा, थाना -रामनगर मैं इनके द्वारा बिना लेआउट पास कारण अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

मानसिंह के द्वारा मौजा- गोविंदपुर मन्नापुर थाना- मुगलसराय इनके द्वारा बिना लेआउट पास कर है अवैध निर्माण किया जा रहा था।दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अज्ञात द्वारा मौजा- बरईपुर थाना अदलहाट में ना लेआउट पास काराये अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

अखिलेश यादव मौज मन्नापुर थाना मुगलसराय में इनके द्वारा बिना लेआउट पास कर है अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अज्ञात द्वारा मौजा- खजूर गांव थाना अलीनगर के अंतर्गत बिना नक्शा पास कराई अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। दिनांक 31.3 .2026 को धारा 27 के अंतर्गत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही अन्य के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण किया ।

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